राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR):–
०NCPCR Act, 2005 के तहत।
०2007 में स्थापित।
०वैधानिक निकाय।
०महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन।
०एक अध्यक्ष+6 सदस्य(कम से कम दो सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए)
०केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति।
०पदावधि–अध्यक्ष(3वर्ष या 65वर्ष की आयु)+ सदस्य(3वर्ष या 60वर्ष की आयु)
०कार्य–बाल अधिकारों का संरक्षण।
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